सड़क दुर्घटना में मौत पर 10 लाख रुपए का जुर्माना नहीं: भिवाड़ी के लोगों को समझाया गया

bhiwadi news: hit and run law

भिवाड़ी के एसपी, योगेश दाधीच ने सोमवार 15 Jan 2024 को स्थानीय स्तर पर हिट एंड रन कानून को समझाने के लिए बैठकों का आयोजन किया। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संगठन सदस्यों, और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने भाग लिया।

दाधीच ने बताया कि कानून की गहरी समझ के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स और स्थानीय नेताओं के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है। इस बैठक के माध्यम से लोगों को हिट एंड रन कानून के बारे में सटीक जानकारी दी गई है।

दाधीच ने बताया कि इस कानून के बारे में सही जानकारी प्रदान करने के लिए उन्होंने एएसपी दिलीप सैनी, डीएसपी मुकेश चौधरी, और मुनेश मीणा के साथ सभी थानाधिकारियों की नेतृत्व में एक बैठक की आयोजन किया।

इस बैठक में उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में वाहन चालक पर लगाए जाने वाले 10 लाख रुपए के जुर्माने की अफवाह है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है।

नए और पुराने कानून में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है, और उन्होंने लोगों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए इस अभियान का संचालन किया।

हिट एंड रन कानून का अर्थ

हिट एंड रन कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने सड़क दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनाया है और उसने तत्काल जवाब नहीं दिया है, तो उसे सख्त जुर्माने का सामना करना होगा।

नए कानून में धारा 106 के तहत, ऐसे व्यक्ति को पांच वर्षों तक के कारावास का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही, उस पर दंड भी लग सकता है। यह कानून सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक कदम है, जिससे सड़क पर सुरक्षितता का माहौल बना रह सकता है।

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हिट एंड रन कानून का अपनाया गया अभियान

योगेश दाधीच ने बताया कि इस बैठक के माध्यम से लोगों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए एक कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें इस कानून की सही समझ हो सके।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण विवादों के बारे में जानकारी मिले।

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